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LG of Delhi ordered to Cut down thousands of Delhi Riz area Trees

दिल्ली का LG है दोषी, दिल्ली के हजारों पेड़ों की कटाई के लिए: सुप्रीम कोर्ट 


'क्या दिल्ली के एलजी खुद को अदालत मानते हैं?' बिना मंजूरी काट दिए पेड़ : सुप्रीम कोर्ट भी नाराज
दिल्ली पेड़ों की कटाई के मामले में LG की भूमिका पर सवाल उठाये हैं, और पुछा है LG को भी पेड़ों को काटने से  पहले अदालत से मंजूरी लेनी पड़ती है, क्या LG को इस नियम की जानकारी है या नहीं ?


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की है । सर्वोच्च अदालत में DDA की एप्लिकेशन लंबित होने के बावजूद पेड़ काटने की मंजूरी देने में LG ने समझदारी नहीं दिखाई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने बिना अदालत से मंजूरी लिए पेड़ों की कटाई में LG की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई। LG की भूमिका पर पर्दा डालने की कोशिश पर भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच नाराज थी। बेंच ने कहा कि उसे सुनवाई के पहले दिन ही इस बारे में बताया जाना चाहिए था कि उपराजयपाल पहले ही पेड़ काटने के निर्देश जारी कर चुके हैं।

साथ ही तंज भी कसा की क्या उपराजयपाल खुद को अदालत भी समझ रहे हैं ? ( मुख्यमंत्री तो वो खुद को पहले ही समझते हैं ).

DDA से भी पुछा की क्या उन्होंने उपराजयपाल को नहीं बताया की इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की मंजूरी भी लेनी पड़ती है और उसके लिए अदालत में एक ट्री अफसर भी होता है जो अदालत में आयी पेड़ों को काटने की अप्लीकेशन को सम्बंधित कोर्ट के सामने रखता है और पेड़ों को काटना है या नहीं इसकी मंजूरी अदालत की सहमति से जारी करता है.

अदालत का कहना है की पेड़ों की कटाई के मामले में किसी ने भी समझदारी नहीं दिखाई चाहे वह LG हो या DDA हो या दिल्ली सरकार, सबने मामले को दबाने की और फिर लीपापोती करने की कोशिस की है.