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Private Employee also can withdraw their pension from PF Account by any ATM

PF से पेंशन ! अब आसान, 1 जनवरी से लागू होने जा रहा नया सिस्‍टम: अब प्राइवेट कर्मचारी भी ले सकेंगे PF से पेंशन का लाभ किसी भी एटीएम से 


नए सिस्‍टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. नए सिस्‍टम के तहत पीएफ से पेंशन पाने वाले किसी भी बैंक या ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकेंगे 

प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है. रिटायरमेंट के बाद अब EPFO की पेंशन स्‍कीम EPS से पेंशन पाना अब आसान होने जा रहा है. यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो जायेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है । प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी है क्योंकि वे अब किसी भी बैंक के एटीएम से अपनी पेंशन निकल सकेंगे।  

इस नयी स्कीम से 78 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा । 

कैसे करेगा काम नया सिस्टम ?

CPPS (सेंट्रलाइज़ पेंशन पेमेंट सिस्टम )  मौजूदा पेंशन पेमेंट सिस्‍टम से एक अलग है, पुराने सिस्टम में जिसमें ईपीएफओ का डायरेक्‍ट क्षेत्रीय/जोनल कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते कर काम  कर रहे हैं, नए सिस्टम में पेंशन जारी होते ही तुरंत कर्मचारी के कहते में जमा हो जाएगी, जिसे वे किसी भी एटीएम से निकाल सकेंगें ।  नए सिस्टम से पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की लगत में भी कमी आएगी । 

क्‍या है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्‍टम?

सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्‍टम (CPPS) केंद्र की पहल है, जो नेशनल लेवल का  एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्‍टम है. यह प्रणाली यह प्रणाली भारत में स्थित किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है 
सरकार EPFO को पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन को आईटी द्वारा आधुनिकीकरण से सक्षम बनाया जा रहा है.