पुराने वोटरों से Form 6 क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे सवाल, SIR विवाद की पूरी खबर

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, Form 6 विवाद और चुनाव आयोग पर आरोप
दिल्ली SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और चुनाव आयोग का पक्ष।
NB7 DELHI • विशेष रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट सुनवाई दिल्ली SIR मतदाता सूची विवाद

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवाल: पुराने मतदाता से Form 6 क्यों? ‘Logical Discrepancy’ की वैधता पर फैसला अभी बाकी

दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर 28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल पूछे। अदालत ने पूछा कि जो व्यक्ति पहले से मतदाता सूची में था, उसका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आने पर उसे नए मतदाता वाला Form 6 भरने के लिए क्यों कहा जाए? अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही “Logical Discrepancy” श्रेणी की कानूनी वैधता पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

रिपोर्ट: NewsBell7 डेस्क | अपडेट: 28 अक्टूबर 2026 | विषय: सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, दिल्ली SIR
आज की सुनवाई का सबसे अहम निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से Form 6 और Form 8 स्वीकार करने की प्रक्रिया जारी रखने, लोगों को सरल भाषा में सार्वजनिक सूचना देने और छूटे हुए मतदाताओं तक पहुँचने के कदमों पर विचार करने को कहा। आयोग ने समय बढ़ाने का मौखिक आश्वासन दिया। लेकिन अदालत ने 30 अक्टूबर की समय-सीमा बढ़ाने का औपचारिक आदेश नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई लगभग दो सप्ताह बाद होगी।

1. आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

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पहले से मतदाता रहे व्यक्ति से Form 6 क्यों?

अदालत ने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति पहले 2026 की मतदाता सूची में था, लेकिन SIR के दौरान उसका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आया, तो उसे नए मतदाता की तरह आवेदन करने के लिए क्यों कहा जाए? Form 6 सामान्य रूप से नए मतदाता के पंजीकरण के लिए है।

02

पते में बदलाव हुआ है तो Form 8 का रास्ता क्यों नहीं?

अदालत ने कहा कि दिल्ली में बहुत से लोग रोजगार के लिए अस्थायी या स्थायी रूप से जगह बदलते हैं। ऐसे मामलों में परिस्थितियों के अनुसार Form 8 का विकल्प भी देखा जाना चाहिए, न कि हर व्यक्ति को नए मतदाता की तरह मान लिया जाए।

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क्या कंप्यूटर के बनाए पैटर्न ही पर्याप्त हैं?

“Logical Discrepancy” के मुद्दे पर अदालत ने सवाल किया कि क्या केवल रिकॉर्ड में पैटर्न या अंतर दिखा देने से यह साबित हो जाता है कि किसी अधिकारी ने मामले की मानवीय जाँच भी की है। इस श्रेणी की वैधता पर अदालत ने अंतिम निर्णय नहीं दिया।

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सारी जिम्मेदारी मतदाता पर क्यों?

मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली जैसे शहर में काम के लिए लगातार स्थान बदलने वाले मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों और रोज कमाने-खाने वाले लोगों की स्थिति पर ध्यान दिलाया। अदालत ने आयोग से कहा कि वह केवल लोगों के खुद पहुँचने की प्रतीक्षा न करे, बल्कि उन तक पहुँचने के उपाय भी करे।

अदालत की प्रक्रिया संबंधी बात: रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने आयोग से कहा कि Form 6 और Form 8 स्वीकार करने की प्रक्रिया जारी रखने तथा अखबारों और ऑनलाइन माध्यमों में सरल भाषा में सार्वजनिक सूचना देने पर कदम उठाए जाएँ। आयोग ने दो सप्ताह में उठाए गए कदमों की जानकारी देने की बात कही।

2. दिल्ली SIR के आँकड़े क्या बताते हैं?

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से चुनाव आयोग के प्रेस नोट के आँकड़े रखे गए। इन आँकड़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि फॉर्म वापस न आने, नोटिस मिलने और अंतिम मतदाता सूची से नाम हटने की स्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं।

1,45,10,299 SIR शुरू होने के समय दिल्ली में दर्ज मतदाता
97,53,577 17 अगस्त तक लौटाए गए Enumeration Forms
47,56,722 आयोग के अनुसार वापस नहीं आए फॉर्म
19,34,243 याचिकाकर्ता के अनुसार Logical Discrepancy के नोटिस पाने वाले मतदाता
आँकड़ों को लेकर जरूरी सावधानी: 47.56 लाख फॉर्म वापस न आने का अर्थ यह नहीं है कि इन सभी लोगों के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए। आयोग ने फॉर्म वापस न आने के कारणों में अनुपस्थित, स्थान बदलने, मृत्यु और डुप्लिकेट रिकॉर्ड जैसी श्रेणियाँ बताईं। दूसरी ओर, Logical Discrepancy के नोटिस अलग प्रक्रिया है। नोटिस, ड्राफ्ट सूची में नाम न होना और अंतिम सूची से नाम हटना—इनका अंतर समझे बिना सभी को एक ही श्रेणी में रखना भ्रामक होगा।

3. चुनाव आयोग पर असली आरोप क्या हैं?

SIR पर विवाद केवल मतदाता फॉर्म भरने का नहीं है। अदालत में आयोग के निर्णय लेने के तरीके, Form 6 के साथ जोड़ी गई घोषणा, “Logical Discrepancy” के आधार और मतदाता को नोटिस देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। नीचे आरोपों और आयोग के जवाब को अलग-अलग समझिए।

आरोप 1: क्या चुनाव आयोग के फैसले सभी आयुक्तों की सहमति से हुए?

याचिकाकर्ताओं का पक्ष: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के स्तर पर लिए गए कुछ फैसलों में अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति और संस्थागत प्रक्रिया को लेकर सवाल हैं। याचिकाकर्ताओं ने आंतरिक फाइलों, नोटिंग और निर्णय प्रक्रिया की जाँच की माँग की है।

चुनाव आयोग का जवाब: आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि SIR शुरू करने से जुड़े 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के आदेश तीनों आयुक्तों के सर्वसम्मत फैसले थे। आयोग ने यह भी कहा कि जरूरी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी ली जा सकती है और उसे बाद में फाइल में दर्ज किया जाता है।

स्थिति: आरोप अपने आप में साबित तथ्य नहीं हैं। आयोग ने उन्हें खारिज किया है और अदालत में इस विवाद पर आगे सुनवाई होनी है।

आरोप 2: क्या Form 6 में नियमों के बाहर बदलाव किया गया?

विवाद: Form 6 नए मतदाता के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। SIR के दौरान पुराने रिकॉर्ड से नाम जोड़ने या मिलान करने के लिए अतिरिक्त घोषणा माँगे जाने पर सवाल उठा कि क्या इस व्यवस्था से पुराने मतदाता या पहली बार आवेदन करने वाले कुछ लोग अनावश्यक कठिनाई में पड़ सकते हैं।

चुनाव आयोग का जवाब: आयोग ने कहा कि उसने वैधानिक Form 6 में बदलाव नहीं किया, बल्कि SIR के लिए अलग घोषणा-पत्र जोड़ा। आयोग के अनुसार, इसका उद्देश्य पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मिलान करना था। आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि ऑनलाइन आवेदन में घोषणा जिस तरह दिखाई गई, उससे ऐसा लग सकता था कि Form 6 में बदलाव किया गया है। उसने ऑनलाइन प्रक्रिया को अलग-अलग हिस्सों में दिखाने के कदम का उल्लेख किया।

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: अदालत ने कहा कि निर्धारित Form 6, 7 और 8 को आयोग अपनी तरफ से बदल नहीं सकता, हालांकि कानून के दायरे में अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने के प्रश्न पर अलग विचार हो सकता है।

आरोप 3: “Logical Discrepancy” की परिभाषा और जाँच कितनी स्पष्ट है?

याचिकाकर्ताओं का सवाल: यदि नाम, उम्र या परिवार के रिकॉर्ड में कोई अंतर है, तो उसे किस नियम के आधार पर “Logical Discrepancy” माना गया? क्या मतदाता को स्पष्ट कारण बताया गया? क्या हर मामले में किसी अधिकारी ने रिकॉर्ड की वास्तविक जाँच की?

आयोग का पक्ष: आयोग ने अपनी प्रक्रिया का बचाव किया है और कहा है कि मतदाता सूची के सत्यापन के लिए उसके पास अधिकार हैं। लेकिन इस सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि इस श्रेणी की कानूनी वैधता पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

अभी क्या तय नहीं हुआ? अदालत ने न तो इस श्रेणी को अंतिम रूप से अवैध घोषित किया और न ही इसकी वैधता पर अंतिम मुहर लगाई। यह मुद्दा विचार के लिए खुला है।

आरोप 4: फॉर्म नहीं मिला या व्यक्ति घर पर नहीं था, तो जिम्मेदारी किसकी?

याचिकाकर्ताओं की चिंता: पुराने पते पर न मिलने, अस्थायी रूप से दिल्ली से बाहर होने या काम के कारण स्थान बदलने से फॉर्म जमा न कर पाने वाले व्यक्ति की स्थिति दूसरे प्रकार के मामलों से अलग हो सकती है। ऐसे लोगों को केवल फॉर्म न लौटाने के आधार पर नुकसान नहीं होना चाहिए—यही मूल चिंता है।

अदालत की टिप्पणी: अदालत ने आयोग से मतदाताओं तक पहुँचने, प्रक्रिया की स्पष्ट सार्वजनिक सूचना देने और उपयुक्त मामलों में Form 6 या Form 8 स्वीकार करने के रास्ते पर विचार करने को कहा।

आयोग का जवाब: आयोग ने मतदाता सूची के अद्यतन और पते में बदलाव की सूचना देने की प्रक्रिया का पक्ष रखा। सुनवाई में आयोग ने आगे कदम उठाने और समय बढ़ाने का मौखिक आश्वासन भी दिया।

आरोप 5: क्या नोटिस और नाम हटाने की प्रक्रिया में पर्याप्त मानवीय जाँच हुई?

याचिकाकर्ताओं ने नोटिस, रिकॉर्ड के मिलान और कंप्यूटर आधारित पहचान के तरीके पर सवाल उठाए। अदालत ने यह जानना चाहा कि रिकॉर्ड में अंतर दिखाने वाले पैटर्न के बाद वास्तविक मानवीय जाँच कैसे सुनिश्चित होती है।

यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी रिकॉर्ड में वर्तनी, उम्र या पते का अंतर अपने आप में यह साबित नहीं करता कि व्यक्ति अपात्र है। दूसरी ओर, किसी मतदाता का रिकॉर्ड सही है या नहीं, इसकी जाँच करना भी मतदाता सूची की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है।

कानूनी स्थिति: अदालत की टिप्पणी को अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सुनवाई और रिकॉर्ड की जाँच आगे जारी रह सकती है।

4. क्या सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर की समय-सीमा बढ़ा दी?

सीधा जवाब: अदालत ने 28 अक्टूबर को औपचारिक आदेश से समय-सीमा नहीं बढ़ाई। सुनवाई में अदालत ने आयोग से प्रक्रिया जारी रखने और कोई कठोर कटऑफ न अपनाने पर विचार करने को कहा। चुनाव आयोग के वकील ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि समय भी बढ़ाया जाएगा। अदालत ने आयोग से दो सप्ताह में उठाए गए कदमों की जानकारी देने की बात कही।

इसलिए यह लिखना सही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन 30 अक्टूबर की तारीख को औपचारिक रूप से बढ़ाने का आदेश दे दिया। मतदाताओं को अपने मामले की स्थिति चुनाव आयोग की आधिकारिक सूचना से जाँचनी चाहिए।

अदालत ने क्या कहा और क्या नहीं कहा?

मुद्दा 28 अक्टूबर की स्थिति
Form 6 और Form 8 आयोग से प्रक्रिया जारी रखने और दोनों फॉर्म स्वीकार करने के उपायों पर विचार करने को कहा।
30 अक्टूबर की समय-सीमा औपचारिक विस्तार का आदेश नहीं; आयोग ने मौखिक आश्वासन दिया।
Logical Discrepancy इस श्रेणी की वैधता पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ।
चुनाव आयोग के सभी फैसले आयोग ने सर्वसम्मति का दावा किया; निर्णय प्रक्रिया से जुड़े आरोपों पर कानूनी विवाद जारी है।
अगली सुनवाई लगभग दो सप्ताह बाद; आयोग से उठाए गए कदमों की जानकारी देने की बात कही गई।

5. आम मतदाता अब क्या करे?

यह हिस्सा खबर का व्यावहारिक पक्ष है। अगर आपका नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा, तो बिना जाँच किए यह न मानें कि आपका नाम अंतिम रूप से हटा दिया गया है।

पहले ये तीन काम करें

  1. आधिकारिक मतदाता खोज पोर्टल पर अपना नाम, EPIC नंबर या उपलब्ध विवरण से जाँच करें।
  2. अपने पुराने पते, नए पते और पुराने मतदाता रिकॉर्ड की जानकारी तैयार रखें।
  3. यदि नाम नहीं मिलता, तो अपने क्षेत्र के BLO/ERO से पूछें कि आपका मामला किस श्रेणी में है और कौन-सा फॉर्म लागू होता है।
मतदाता सूची में नाम खोजें ECI Voters Portal

Form 6 और Form 8 में सामान्य अंतर

फॉर्म सामान्य उपयोग ध्यान देने वाली बात
Form 6 नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए। यदि आपका नाम पहले सूची में था, तो आवेदन करने से पहले अपने मामले की सही श्रेणी की पुष्टि करें।
Form 8 नियमों के अनुसार पता बदलने और अन्य निर्धारित सुधारों के लिए। पते के बदलाव और मौजूदा SIR स्थिति के अनुसार BLO/ERO से सही प्रक्रिया पूछें।
महत्वपूर्ण: यह सामान्य जानकारी है, किसी व्यक्ति के मामले में कानूनी आदेश या आयोग के निर्देश का विकल्प नहीं। फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी से वर्तमान प्रक्रिया की पुष्टि करें। किसी भी घोषणा में गलत जानकारी न दें।

6. इस विवाद का लोकतंत्र पर क्या असर पड़ सकता है?

मतदाता सूची की शुद्धता चुनाव की विश्वसनीयता का जरूरी हिस्सा है। गलत या दोहरे रिकॉर्ड हटाना प्रशासनिक जरूरत हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया ऐसी भी होनी चाहिए कि सही मतदाता केवल इसलिए अपने मताधिकार से वंचित न हो जाए क्योंकि वह किसी दिन घर पर नहीं था, काम के लिए शहर से बाहर था या उसे समय पर फॉर्म नहीं मिला।

दूसरी तरफ, केवल आरोपों के आधार पर चुनाव आयोग को दोषी घोषित करना भी उचित नहीं होगा। आयोग ने अदालत में अपने फैसलों और Form 6 से जुड़े कदमों का बचाव किया है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रिकॉर्ड, नोटिस, घोषणा-पत्र और निर्णय प्रक्रिया की जाँच से क्या सामने आता है तथा अदालत आगे क्या निष्कर्ष निकालती है।

इस सुनवाई से फिलहाल दो बातें साफ हैं: अदालत ने “Logical Discrepancy” की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया और पुराने मतदाताओं को नए आवेदक की तरह देखने की समस्या पर आयोग से स्पष्टीकरण तथा कार्रवाई की अपेक्षा की है।

7. पाठकों के जरूरी सवाल

क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR गैरकानूनी है?

नहीं। 28 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत ने “Logical Discrepancy” श्रेणी की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया। अलग-अलग प्रक्रियागत सवालों पर आयोग से जवाब और कदमों की अपेक्षा की गई।

क्या 47.56 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए?

इस आँकड़े का अर्थ है कि आयोग के अनुसार इतने Enumeration Forms वापस नहीं आए। इसे सीधे तौर पर इतने लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

क्या 30 अक्टूबर की समय-सीमा बढ़ चुकी है?

28 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक विस्तार का आदेश नहीं दिया। आयोग ने मौखिक रूप से समय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। आगे की आधिकारिक सूचना जाँचना जरूरी है।

पहले से मतदाता रहे व्यक्ति को नाम न मिलने पर क्या करना चाहिए?

पहले आधिकारिक पोर्टल पर नाम जाँचें, फिर BLO/ERO से पूछें कि नाम न मिलने का कारण क्या है और आपके मामले में कौन-सा फॉर्म लागू होता है। हर स्थिति में Form 6 भरना जरूरी है, ऐसा बिना पुष्टि के न मानें।

चुनाव आयोग ने आरोपों का क्या जवाब दिया?

आयोग ने कहा कि SIR शुरू करने के तीनों आदेश सर्वसम्मति से लिए गए और Form 6 में बदलाव नहीं किया गया; अतिरिक्त घोषणा को अलग दस्तावेज बताया। याचिकाकर्ताओं के आरोप और आयोग का जवाब अदालत में विचाराधीन विवाद का हिस्सा हैं।

8. मूल रिपोर्ट और आधिकारिक स्रोत

इस रिपोर्ट में अदालत की टिप्पणियों, याचिकाकर्ताओं के आरोपों और चुनाव आयोग के जवाब को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है। पाठक मूल रिपोर्ट और आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अधिक जानकारी देख सकते हैं।

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